प्रमुख खबरे
खबर-भव्य स्वागत के साथ निकला नगर में भगवान परशुराम का चल समारोह              खबर-डॉ अंबेडकर जयंती पखवाड़ा के तहत संगोष्ठी का हुआ आयोजन,पढ़ें लोकेश कुमार जांगड़े की रिपोर्ट खबर-रामपुरा की पहचान राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर होगी तो नगर की तरक्की के द्वार खुलेंगे खबर- कार व ऑटोरिक्शा की भिड़ंत दो की मौत मौके पर पुलिस पहुंची खबर-मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद विकास खण्ड गरोठ द्वारा डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हुआ व्याख्यान कार्यक्रम 

खबर-चेक अनादर मामले में मनासा न्यायालय द्वारा अभियुक्त को छ माह का कारवास व अर्थदंड से किया दंडित

  मनासा

  शब्बीर बोहरा

  January 31, 2025, 5:28 pm

मनासा। वर्ष 2021 में आरोपी अभिमन्यु व चंदाबाई लोहार निवासी भाटखेड़ी तहसील मनासा के द्वारा परिवादी पूरणमल पिता शंकर लाल धोबी निवासी भाटखेड़ी से रुपए 150000  प्राप्त किये। रूपयो कीऐ ऐवज में आरोपीगण ने डेढ़ लाख रुपए का चेक प्रदान किया उक्त चैक को बैंक मे भुगतान करने के लिए दिया। किंतु बैंक द्वारा इस ज्ञापन के साथ चेक वापस कर दिया कि खाता बंद है जिस पर से परिवादी ने आरोपीगण को अपने अधिवर्ष के माध्यम से सूचना पत्र दिलवाया। बाद चेक की राशि का भुगतान नहीं होने पर न्यायालय में परिवार पेश किया बाद न्यायालय द्वारा विचरण करने के उपरांत न्यायाधीश सुश्री प्रीति परिहार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आरोपी गण को छ माह के कारावास व 2 लाख के अर्थदंड से दंडित किया प्रकरण में सफल पैरवी प्रेमसुख पाटीदार ने की।