रामपुरा। आज नगर के थाना परिसर में तीन नवीन आपराधिक कानून को लेकर जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमे नगर सहित ग्रामीणों के जनप्रतिनिधि व गण्यमान लोग उपस्थित हुए तीन नवीन आपराधिक कानून को लेकर थाना अधिकारी ने बत्ताया की जो पुराना भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता उसको बदलकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में.आज 1 जुलाई 2023 से1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगी इसी परिपेक्ष में आज सभी जगह मध्य प्रदेश और भारत के थानों में सामुदायिक सम्मेलन का आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य था कि आम नागरिक को जनप्रतिनिधियों वकीलों पत्रकारों सभी लोगों को आमजन को उनके संबंध में जानकारी देना कि यह नया कानून लागू किया गया वही पूर्व में जो मामले है पुराने वहीं नियम से चलेंगे यह बीती रात को 12 बजे के बाद से नया कानून लागू हुआ है अब जो भी मामले होंगे उन पर नए विधान के तहत कार्रवाई होगी।