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खबर-चेक अनादर मामले में मनासा न्यायालय द्वारा अभियुक्त को छ माह का कारवास व अर्थदंड से किया दंडित

मनासा। वर्ष 2021 में आरोपी अभिमन्यु व चंदाबाई लोहार निवासी भाटखेड़ी तहसील मनासा के द्वारा परिवादी पूरणमल पिता शंकर लाल धोबी निवासी भाटखेड़ी से रुपए 150000  प्राप्त किये। रूपयो कीऐ ऐवज में आरोपीगण ने डेढ़ लाख रुपए का चेक प्रदान किया उक्त चैक को बैंक मे भुगतान करने के लिए दिया। किंतु बैंक द्वारा इस ज्ञापन के साथ चेक वापस कर दिया कि खाता बंद है जिस पर से परिवादी ने आरोपीगण को अपने अधिवर्ष के माध्यम से सूचना पत्र दिलवाया। बाद चेक की राशि का भुगतान नहीं होने पर न्यायालय में परिवार पेश किया बाद न्यायालय द्वारा विचरण करने के उपरांत न्यायाधीश सुश्री प्रीति परिहार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आरोपी गण को छ माह के कारावास व 2 लाख के अर्थदंड से दंडित किया प्रकरण में सफल पैरवी प्रेमसुख पाटीदार ने की।

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